Friday, 19 December 2025
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क्या सीबीआई की गिरफ्तारी भी अन्धेरे का ही तीर है

शिमला/शैल। पिछले साल चार जुलाई को घटे गुड़िया गैंगरेप और फिर हत्या तथा शिमला पुलिस द्वारा इस प्रकरण में पकड़े गये कथित आरोपियों में से एक की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाने का मामला जांच के लिये प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों पर सरकार ने 19 जुलाई को सीबीआई को सौंपा था और 23 जुलाई को सीबीआई ने इसे अपने हाथों में ले लिया था। मामला हाथ मे लेने के बाद सीबीआई ने सबसे पहले इस मामले की जांच कर रही प्रदेश पुलिस की एसआईटी को इसके मुखिया सहित आठ पुलिस कर्मीयों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद शिमला के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को भी इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया। यह सभी लोग अब तक पुलिस की हिरासत में ही चल रहे है। एसआईटी के लोगों के खिलाफ चालान भी दायर हो चुका है लेकिन गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अभी तक चालान दायर नही हो पाया है। इस प्रकरण में जिन लोगों को स्टेट पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया था उनके खिलाफ चालान दायर न हो पाने के कारण अदालत ने उन्हे छोड़ दिया है।
जब सीबीआई ने इस प्रकरण में स्टेट एसआईटी के लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ चालान भी दायर कर दिया। उसके बाद सीबीआई से मूल प्रकरण गुड़िया मामले को लेकर अदालत से सड़क तक सवाल पूछे जाने लगे। सीबीआई के खिलाफ भी प्रदर्शन हो गये। उच्च न्यायालय बराबर स्टेट्स रिपोर्ट तलब करता रहा। जब सीबीआई इसमें कोई परिणाम नही दिखा पायी तब अदालत ने इनके निदेशक को ही अदालत में तलब करने और मामले की जांच सीबीआई से लेकर एनआईए को देने का तंज भी कस दिया। इस तरह जब सीबीआई को उच्च न्यायालय से ऐसी लताड़ मिली उसके बाद इसमें यह पहली गिरफ्तारी हुई है।
सीबीआई ने अधिकारिक तौर पर यह गिरफ्तारी होने का दावा किया है। गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में भी पेश किया हैं लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति का नाम क्या है वह कहां का रहने वाला हैं इस प्रकरण में उसकी संलिप्तता क्या और कितनी है इस बारे में कोई जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता को नही दी है जबकि अदालत को तो दी ही गयी है क्योंकि यह कानूूनी बाध्यता है। यह कांड चार जुलाई को घटा था और 23 को सीबीआई ने अपने हाथ में भी ले लिया था। 4 जुलाई से 23 जुलाई तक इस मामले में छः लोग पकड़े गये थे जिनमें से एक की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गयी थी। कोटखाई और ठियोग पुलिस थानों को आन्दोलनकारियों ने काफी नुकसान तक पहुंचाया था क्योंकि इस प्रकरण में सबसे पहले जिन लोगों के फोटो मुख्यमन्त्री के अधिकारिक फेसबुक पेज पर लोड़ होकर वायरल हो गये थे और फिर फेसबुक से हटा दिया गया था और एसआईटी द्वारा पकड़े गये लोगों में इनमें से कोई भी नही था तब एसआईटी पर यह आरोप लगा था कि वह असली गुनाहगारों को बचा रही है। यही आरोप जनता के आक्रोश का मुद्दा बना था। जिस पर न केवल हिमाचल में ही बल्कि प्रदेश से बाहर भी कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए थे। विधानसभा चुनावों में भाजपा सहित पूरे विपक्ष ने इसे एक मुख्य मुद्दा बनाकर उछाला था। सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया गया था। सोशल मीडिया में सरकार से लेकर अदालत तक पर अपरोक्ष मे आरोप लगाये जाते रहे हैं।
इस पृष्ठभूमि में अब जब सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है तो इससे पहले असली गुनाहगारों को बचाने के लग रहे आरोपों से तो क्लीनचिट मिल जाती है क्योंकि जिसे गिरफ्तार किया गया है वह स्थानीय क्षेत्र का निवासी नही है। बड़ा भंगाल साईट का चिरानी है जो कि चिरानी ठेकेदार केवलराम के पास काम कर रहा था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जब कांड घटा था तब यह लोग उसी क्षेत्र में चिरान का काम कर रहे थे जिस रास्ते से गुज़र कर गुड़िया स्कूल जाती थीे। सीबीआई ने अपनी जांच में हर उस व्यक्ति पर अपना फोकस किया है जोे उस दौरान किसी न किसी कारण से उस क्षेत्रा में मौजूद रहा है। इस एरिया में पिछले कई वर्षों से चिरान का काम चल रहा है। बड़े ठेकेदार वन निगम से चिरान का ठेका लेकर आगे लेबर के ठेकेदार को काम दे देते हैं लेकिन इन ठेकेदारों के पास कितनी लेबर स्थायी थी और कितनी अस्थायी इसकी जानकारी अभी पूरी सामने नही आई है। सीबीआई ने सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया आदमी और उसका एक साथी मुम्बई तक जा पहुंचे थे। सीबीआई ने मुंबई तक छापेमारी की है। इस आदमी को भी मण्डी साईड से पकड़ा गया माना जा रहा है। पकड़े गये व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी सामने आयी है उससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इसे बचाने के लिये पुलिस पर किसी का भी किसी तरह का दबाव नहीं रहा होगा।
लेकिन इस गिरफ्तारी से कई सवाल और उठ रहे है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब यह लोग स्थानीय है ही नही तो फिर इन्होने रेप के बाद गुड़िया की हत्या क्यों की? यह लोग रेप के बाद भाग सकते थे इन्हे हत्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरा सवाल है कि जब गुड़िया की हत्या के बाद इस मामले में जनता का आक्रोश सड़को पर आ गया था तब भी यह लोग भागे नही और न ही किसी तरह का सन्देह इन लोगों पर हो पाया ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पर या तो अपराधी किसी ऐसी जगह पर चला जाता है जहां किसी की पकड़ मे न आये या फिर अपराध के स्थल और उसकी जांच को लेकर सक्रियता दिखाता है जैसा कि युग हत्याकांड में हुआ था। इस परिदृश्य में सीबीआई की इस गिरफ्तारी को लेकर भी यह शंका उठ रही है कि कहीं अब भी अदालत की लताड़ के कारण अन्धेरेे में ही तो तीर नहीं चलाया जा रहा है।

कायाकल्प को 90 कनाल जमीन देने पर शान्ता का विवेकानन्द ट्रस्ट फिर विवादों में

 शिमला/शैल। पालमपुर स्थित विवेकानन्द ट्रस्ट एक लम्बे अरसे से अपनी ही तरह के विवादों में उलझता आ रहा है। यह स्ट्रट कभी स्व. दौलत राम चैहान शिमला में स्थापित करना चाहते थे। लेकिन यह पालमपुर कैसे   पहुंच गया इसको लेकर भी कई चर्चाएं हैं। इस ट्रस्ट को लेकर कई बार सदन में भी चर्चाएं उठ चुकी हैं। पहली बार इसको लेकर चर्चा इसी के ट्रस्टी रह सेवानिवृत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस.के.आलोक ने एक लम्बा  चौड़ा पर्चाे छापकर शुरू की थी। यह सवाल उठाया गया था कि जो करोड़ो रूपया लोगों के सहयोग से मिला था उसका निवेश कहां हुआ है। इस ट्रस्ट को लेकर शान्ता कुमार, जीएस बाली में वाक्युद्ध शुरू हुआ था और बाली हमेशा शान्ता और भाजपा के निशाने पर रहते थे। शान्ता ने बाली को ट्रस्ट में आकर खुद जांच करने की चुनौती दे दी थी। लेकिन जब एक दिन बाली वहां अचानक   पहुंच गये तो वह उसके बाद जो युद्ध विराम बाली, शान्ता और भाजपा में हुआ वह आज तक कायम है।
इस ट्रस्ट में कभी प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव भी ट्रस्टी हुआ करते थे लेकिन आज यह ट्रस्ट जेपी उद्योग के हाथों में चला गया है। ट्रस्ट को सरकार से लीज़ पर ज़मीन मिली हुई है। अब इस ट्रस्ट के ही प्रागंण में एक संस्थान कायाकल्प के नाम से आ गया है। चर्चा है कि इस कायाकल्प को विवेकानन्द ट्रस्ट ने ही 90 कनाल जमीन लीज़ पर दी है। विवेकानन्द ट्रस्ट के पास स्वयं लीज़ पर जमीन है और धारा 118 के तह अनुमति लेकर यह लीज़ मिली है। लेकिन अब जब विवेकानन्द ट्रस्ट ने 90 कनाल ज़मीन आगे कायाकल्प को दे दी है तो इसका अर्थ है कि उसके पास यह जमीन फालतू थी जिसका उसने कोई उपयोग नही किया था। धारा 118 के तहत अनुमति लेकर ली गयी जमीन को यदि लेने वाला तीन वर्ष के भीतर उपयोग में न लाये तो ऐसी ज़मीन सरकार को वापिस चली जाती है। लेकिन अब जमीन वापिस किये बिना ही उसे आगे कायाकल्प को देने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि क्या सब सरकार की सहमति से हुआ है और क्या अन्य लोगों को भी ऐसी अनुमति मिलेगी। प्रदेश का राजस्व विभाग इस पर कुछ भी कहने से बच रहा है।

जिला जज भी अब तक नही कर पाये सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना

शिमला/शैल। धर्मशाला के मकलोड़गंज में बीओटी के आधार पर बन रहे बस अड्डा और चार मंजिला होटल तथा शाॅपिंग कम्पलैक्स के निर्माण को एक अनुज भारद्वाज ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सीईसी में चुनौती दी थी। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि यह निर्माण वनभूमि पर हो रहा है और इसके लिये वन एवम् पर्यावरण अधिनियम के तहत वांच्छित अुनमति नही ली गयी है। इस मामलें पर सीईसी ने अपनी रिपोर्ट 18 सितम्बर 2008 को सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में पूरे निर्माण पर कानूनी प्रावधानों की घोर उल्लंघना के गंभीर आरोप लगे है। इस उल्लंघना में पूरे संवद्ध प्रशासन की भी मिली भगत पायी गयी है। इस उल्लंघना के लिये प्रदेश सरकार को एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया था और निर्माण कर रही कंपनी मै. प्रशांती सूर्य को ब्लैक लिस्ट किया गया था।
सीईसी की इस रिपोर्ट को प्रशांती सूर्य ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जिस पर मई 2016 में फैसला आया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने मै. प्रशांती सूर्य को 15 लाख का जुर्माना लगाया और बस अड्डा प्रबन्धन एवम् विकास अथॅारिटी पर दस लाख और पर्यटन विभाग पर भी पांच लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माने के साथ इसमें बन रहे होटल और रेस्तरां को गिराने के भी आदेश पारित किये है। इसी के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव को पूरे प्रकरण की जांच करके बस अड्डा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की अनुशंसा की है।
बस अड्डा प्राधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की फिर से अपील की। इस अपील की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले फैसले को संशोधित करते हुए इसकी जांच मुख्य सचिव से लेकर जिला जज धर्मशाला को सौंप दी और चार माह में इसकी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपने के निर्देश दिये। यह निर्देश 2017 में दिये गये थे और करीब एक वर्ष हो गया है। लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक नही जा सकी है। इस संबंध में जब जिला जज के कार्यालय से संर्पक किया तो उन्होने कहा कि उन्हे इसकी जानकारी ही नही है। जिला जज से इस बारे में बात नही हो सकी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के वाबजूद जिला जज द्वारा चार माह में रिपोर्ट न सौंपा जाना प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के इन आदेशों के बाद जिला जज द्वारा सरकार से इस मामले में सहायता के लिये एक वकील मांगा गया था जो सरकार ने उपलब्ध करवा दिया था। यह वकील भी एक वर्ष पहले दे दिया गया था लेकिन इसके वाबजूद इसमें अभी तक और कोई कारवाई नही हो पायी है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना तय समय के भीतर जिला जज द्वारा भी न हो पाये तो स्वभाविक रूप से यह चर्चा का विषय तो बनेगा ही।We accordingly modify our order dated 16.05.2016 and direct the District Judge to hold an inquiry into the conduct of all officers   responsible for the           construction of the    bus stand /hotel /accompanying complex and to submit a   report to this Court as to the circumstances in which the alleged construction was erected and the role played by the officers associated with the same. The District Judge may appoint a       suitable presenting officer to assist him in the matter. We further direct that the Government of Himachal Pradesh and the petitioner authority shall render all such assistance as may be required by the District Judge in connection with the inquiry and produce all such record and furnish all such information as may be requisitioned by him. Needless to say that the District Judge shall be free to take the assistance of or summon any official from the Government or outside for recording his/ her statement if considered necessary for completion of the inquiry. The District Judge is also given liberty to seek any clarification or direction considered        necessary in the matter. He shall make every endeavour to expedite the completion of the inquiry and as far as possible send his report  before this Court within a period of four months from the date a copy of this     order is received by him.

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