Thursday, 18 September 2025
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भ्रष्टाचार पर सुक्खू और सुधीर हुये आमने-सामने

  • लैण्ड सीलिंग एक्ट की अवहेलना
  • सुक्खू ने सुधीर को दी भू-माफिया की संज्ञा
  • सुधीर ने विलेज कामन लैण्ड और सीलिंग एक्ट की अवहेलना के मामले उठाये
  • विलेज कामन लैण्ड पर 2011 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ सकती है मुश्किलें
  • केंद्रीय ऐजैन्सियों के दखल की संभावना बनी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस लोकसभा और छः विधानसभा उपचुनावों को भाजपा द्वारा धन बल के सहारे उनकी सरकार को गिराने के आरोप के गिर्द केन्द्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में वह कांग्रेस के छः  बागीयों के भाजपा में शामिल होने पर उन्हें बिकाऊ और खनन माफिया तथा भू-माफिया करार दे रहे हैं। इसी कड़ी में देवेन्द्र भुट्टो और उनके बेटे के खिलाफ देहरा में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। बिकाऊ के संबोधन पर इन बागीयों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि के मामले भी दायर कर रखे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अपने आरोपों को हर दिन हर मंच से जिस तरह दोहराते जा रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आरोप उनकी चुनावी रणनीति का केन्द्रीय बिन्दु हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुये मुख्यमंत्री ने धर्मशाला उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार देवेन्द्र जग्गी की चुनावी जनसभा में सुधीर शर्मा को भू-माफिया करार दिया। सुधीर शर्मा के खिलाफ आरोप लगाया कि उसने अपने ड्राइवर नेकराम के नाम पर 82 संपत्तियों में दस करोड़ निवेश किया है। दुबई, पालमपुर, शिमला, मनाली और चण्डीगढ़ में भी यह संपत्तियां होने का दावा किया और कहा कि यह निवेश पिछले तीन वर्षों में हुआ तथा सरकार इसकी जांच करवा रही है। पत्रकार वार्ता में भी यह आरोप लगाया लेकिन इसके कोई दस्तावेजी प्रमाण जारी नहीं किये।
मुख्यमंत्री के इन आरोपों का जवाब देते हुये सुधीर शर्मा ने चुनौती दी है कि यदि उनके पास चुनावी शपथ पत्र से अधिक कोई संपत्ति निकल जाती हैं तो वह उसे सरकार के नाम करवा देंगे। नेकराम उनका ड्राइवर नहीं बल्कि धर्मशाला में एक संपन्न परिवार का व्यक्ति है। सुधीर शर्मा ने इन आरोपों पर मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का एक और मुकद्दमा दायर करने का ऐलान किया है। सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उनके सगे भाई के राजीव के नाम 20 है0 से अधिक के गैर मुमकिन दरिया की सेल डीड कैसे हुई। सुधीर शर्मा ने नादौन में ही मुख्यमंत्री के निकटस्थों द्वारा 2.50 लाख में गैर मुमकिन दरिया खरीद कर उसे 6.72 करोड़ में एचआरटीसी को कैसे बेच दिया गया? 2.50 करोड़ के जीएसटी की राहत एक उद्योगपति को कैसे दे दी गयी? सुधीर शर्मा ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही भ्रष्टाचार के खुलासे दस्तावेजों के साथ और किये जायेंगे।
सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री के सगे भाई राजीव सिंह के नाम 29-56-42 है0 गैर मुमकिन दरिया की सेल डीड होना अपने में एक गंभीर आरोप है। क्योंकि हिमाचल में लैण्ड सीलिंग एक्ट लागू है जिसके मुताबिक प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के पास 300 कनाल से अधिक जमीन हो नहीं सकती। फिर नादौन रियासत की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि 229 गांव में फैली इस रियासत के राजा नादौन को 11-3-1897 को तब वितायुक्त पंजाब द्वारा जागीर दी गयी थी जिस पर स्थानीय लोगों के बर्तनदारी हक बदस्तूर रखे गये थे। 1971 में जब हिमाचल में लैण्ड सीलिंग एक्ट आया तब राजा नादौन की 1,59,986 कनाल जमीन का मामला राजस्व अदालतों में पहुंचा। जिसमें से 515 कनाल 14 मरले जमीन नौरा गांव में चाय बागान के नाम पर सीलिंग से बाहर रखी गयी। इसी तरह नादौन के ही कलूर गांव में 1224 कनाल 4 मरले भू-दान यज्ञ बोर्ड के नाम पर होने से इसे भी सीलिंग से बाहर कर दिया गया। 1,01,391 कनाल 17 मरले बंजर कदीम थी। यह सारी जमीने 1974 में राजस्व अदालत के फैसले के तहत विलेज कामन लैण्ड घोषित हो गयी। अब नियम है विलेज कामन लैण्ड की खरीद बेच नहीं हो सकती। इसमें से केवल भूमिहीन, हरिजन या अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन को ही कुछ जमीन गुजारे के लिये दी जा सकती है। या ऐसी जमीन पर सरकारी अस्पताल या स्कूल आदि ही हो सकता है। सर्वाेच्च न्यायालय ने 28-1-2011 को जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब सरकार एवं अन्य में दिये फैसले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को विलेज कामन लैण्ड की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि  Before parting with this case we give directions to all the State Governments in the country that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorized occupants of Gram Sabha/Gram Panchayat/Poramboke/Shamlat land and these must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. For this purpose the Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Governments. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupant, after giving him a show cause notice and a brief hearing. Long duration of such illegal occupation or huge expenditure in making constructions thereon or political connections must not be treated as a justification for condoning this illegal act or for regularizing the illegal possession. Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land.

23. Let a copy of this order be sent to all Chief Secretaries of all States and Union Territories in India who will ensure strict and prompt compliance of this order and submit compliance reports to this Court from time to time.
24. Although we have dismissed this appeal, it shall be listed before this Court from time to time (on dates fixed by us), so that we can monitor implementation of our directions herein. List again before us on 3.5.2011 on which date all Chief Secretaries in India will submit their reports.

इन निर्देशों से स्पष्ट है विलेज कामन लैण्ड की खरीद बेच नहीं हो सकती। इसी के साथ 29-56-42 है0 जमीन लैण्ड सीलिंग एक्ट के तहत नहीं हो सकती।

सुधीर शर्मा के यह आरोप अपने में बहुत गंभीर हैं और एक तरह से केंद्रीय ऐजैन्सियों के दखल की भूमिका तैयार करते हैं। क्योंकि विलेज कामन लैण्ड में सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना है। लैण्ड सीलिंग एक्ट में यह बड़ा सवाल हो जाता है कि आज भी प्रदेश में किसी व्यक्ति के पास तय सीमा से अधिक जमीन हो कैसे सकती है। बल्कि 2023 में सरकार ने जब सीलिंग एक्ट में संशोधन किया तब इस आश्य की कोई रिपोर्ट नहीं ली गयी कि इस समय कितने लोगों के पास सीलिंग से अधिक जमीन है। इस पर संबंधित प्रशासन क्यों अनजान रहा है।

 

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