Friday, 19 September 2025
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सरकारी भवनों के बहुमंजिला निर्माणों को मिली अनुमति से एनजीटी का फैसला फिर आया चर्चा में

  • क्या जोशी मठ त्रासदी का सरकार पर कोई असर नहीं है

शिमला/शैल। सचिव टी.सी.पी. की अध्यक्षता में बनी सुपरवाइजरी कमेटी ने कुछ सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तावित बहुमंजिला भवन निर्माणों को अनुमति प्रदान की है। इन निर्माणों में शिमला के परिमहल में स्वस्थ्य विभाग का सात मंजिला भवन, छोटा शिमला में सूचना आयोग का दो मंजिला भवन, नगर निगम शिमला का बुक कैफे, कृष्णा नगर में नगर निगम के दो मंजिला भवन जिसकी तीसरी मंजिल पर पार्किंग होगी, विश्वविद्यालय का पांच मंजिला आवासीय भवन, आई.जी.एम.सी. का नया ओ.पी.डी. भवन और सात मंजिला पार्किंग शामिल हैं। इनके अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में बनी हाउसिंग कमेटी ने भी 27 निर्माणों के नक्शे पास किये हैं। जिनमें 17 नये नक्शे शामिल हैं। यह नक्शे पास किये जाने के बाद एन.जी.टी. के नवम्बर 2017 में दिये गये फैसलों पर नये सिरे से चर्चाएं चल पड़ी हैं। स्मरणीय है कि प्रदेश के नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में भवन निर्माण के नक्शे पास करने का अधिकार इन निकायों के पास है। अन्य क्षेत्रों में जो प्लानिंग में आ चुके हैं वहां पर यह अधिकार टी.सी.पी. के पास हैं। प्रदेश का नगर और ग्रामीण नियोजन-टी.सी.पी. विभाग 1977 में सृजित हुआ था। 1980 में इसके तहत अंतरिम प्लान बनी थी। एन.जी.टी. ने 2017 के फैसले में प्रदेश सरकार द्वारा इतने लम्बे समय तक कोई स्थायी प्लान न बना पाने के लिये कड़ी निन्दा की है और यह स्थायी प्लान तुरन्त प्रभाव से तैयार करने के निर्देश दिये थे। इन निर्देशों के अनुपालन में जयराम सरकार के कार्यकाल में एक प्लान तैयार किया गया था। लेकिन यह प्लान एन.जी.टी. के निर्देशों के अनुसार न होने के कारण अदालत ने रद्द कर दिया था।
हिमाचल भूकंप जोन चार और पांच में आता है। प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू, धर्मशाला और कसौली आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उनकी भार वहन क्षमता से अधिक निर्माण हो रखे हैं। शिमला को लेकर तो सरकार के अपने अध्ययन के ही अनुसार यहां पर भूकंप के एक झटके से करीब चालीस हजार लोगों की मौत होगी और 70% से अधिक निर्माण धवस्त हो जायेंगे। 1971 में किन्नौर में आये भूकंप के कारण शिमला का रिज और लक्कड़ बाजार एरिया आज तक संभल नहीं पाया है। आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के अनुसार पिछले करीब दो वर्षों से हर रोज प्रदेश में कहीं न कहीं भूकंप के झटके आ रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से जोशीमठ के धंसने के समाचार आये हैं उसी तर्ज पर हिमाचल में भी कई क्षेत्रों को लेकर इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जाने लगी है। इस परिदृश्य में एनजीटी के फैसले और उसके निर्देशों की अनुपालना को लेकर चर्चाएं उठना स्वभाविक है। एन.जी.टी. ने शिमला में अढ़ाई मंजिलों से अधिक के निर्माण पर रोक लगा रखी है। सरकार द्वारा तैयार किया गया प्लान भी एनजीटी ने इसी कारण से अप्रूव नहीं किया क्योंकि उसमें अदालत के निर्देशों को नजरअंदाज किया गया था। एन.जी.टी. ने तो शिमला से कार्यालयों को बाहर ले जाने तक की सिफारिश कर रखी है। लेकिन सरकार एन.जी.टी. की सिफारिशों के प्रति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है की फैसले बाद भी पच्चीस हजार से अधिक निर्माण शिमला में होने की चर्चाएं हैं जिनके कोई नक्शे पास नहीं है। वोट की राजनीति के चलते हर तरह के अवैधताएं हो रही हैं और सरकार आंखें बन्द करके बैठी हुई है।
एन.जी.टी. ने सचिवालय में लिफ्ट लगाने की अनुमति नहीं दी है। ओक ओवर में हुआ निर्माण भी फैसले के बाद हुआ है। यहां तक प्रदेश उच्च न्यायालय को भी पुराना भवन गिराकर नया बनाने की अनुमति नहीं मिली है। उच्च न्यायालय ने एन.जी.टी. के आदेशों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन सरकार वोटों की राजनीति के कारण एन.जी.टी. आदेशों की अवहेलना करने का कोई अवसर नहीं छोड़ रही है। अब जिन निर्माणों की स्वीकृतियां सुपरवाइजरी कमेटी ने दी हैं क्या वह एन.जी.टी. के मानकों के अनुरूप है या नहीं इस पर चर्चा चल पड़ी है क्योंकि जोशीमठ त्रासदी के बाद आम आदमी इस दिशा में चिन्ता व्यक्त करने लग पड़ा है। क्योंकि एनजीटी का फैसला सरकार की अपनी कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। यही नहीं फैसला सुनाने से पहले तरुण कपूर कमेटी की सिफारिश पर अदालत ने संबद्ध पक्षों से विस्तृत विचार-विमर्श भी किया था।अदालत ने साफ कहा है  It also needs to be noticed here that the entire area of Himachal Pradesh particularly the area forming part of the Himalayan including Shimla Dharamshala and Manali fall in seismic zone of IV and V respectively. These are eco-sensitive and ecologically fragile areas with limited resources. They ought not to be subjected to indiscriminate and unsustainable development and should be protected by adopting precautionary principle. The large branch of this Tribunal had the occasion to examine at some length, the consequences of indiscriminate and unsustainable development in  Shimla in the case of Yogendra Mohan Sengupta Vs Union of India & ors Original Application No. 121 of 2014 decided on 16th November 2017. Before this judgement was pronounced the Tribunal had appointed a high powered committee of specialized experts from different fields of environment and ecology and that committee had  submitted a  detailed report dated  24th May, 2017. The committee commented adversely upon indiscriminate unauthorized constructions all over Shimla including the core area and also declared that carrying capacity of Shimla would not permit further  constructions particularly which are unauthorized multi-storied and do not adhere to the prescribed norms. The committee also referred to shortage of drinking water and capacity to deal with the municipal solid waste and sewage etc. The recommendations of the committee were accepted by the Tribunal and even the meeting of all stakeholders were held before the judgement was pronounced.

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