यदि मोदी सरकार की नीयत साफ है तो फिर जांच क्यों नही करवा रही
जब फोन हैक हो जायेगा तो क्या हैकर उसका आपराधिक उपयोग नहीं करेगा
जब आपकी निजता ही नही बचेगी तो आप सुरक्षित कैसे रह पाओगे
क्या ऐसी संभावनाओं से समाज को बचाना सरकार की जिम्मेदारी नही है
यदि किसी आतंकी संगठन के हाथ यह स्वाईवयेर लग जाये तो कौन सुरक्षित बचेगा
क्या ऐसे परमाणु हथियार सुरक्षित रह पायेंगे
शिमला/शैल। जिस पैगासस जासूसी प्रकरण पर विप़क्ष की मांग के बावजूद सरकार जांच करवाने को तैयार नहीं हो रही है और हर रोज़ संसद में यह मामला उठ रहा है उसी प्रकरण पर ममता बैनर्जी ने जांच आयोग अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायधीश मदन बी लोकूर की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन करके मोदी सरकार के हाथ से सारा मामला छीन लिया है। जांच अधिनियम की धारा तीन के तहत गठित इस आयोग को केन्द्र सरकार तभी निष्प्रभावी कर सकती है यदि वह इससे बड़ा आयोग गठित करती है। अधिनियम की धारा चार के इस आयोग को सिविल कोर्ट के अधिकार हालिस रहेंगे। आयोग किसी भी अधिकारी को बुलाने और कोई भी दस्तावेज तलब करने का हक रखता है। इस प्रकरण की जांच की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिकाएं आ चुकी हैं और शीर्ष अदालत ने इन्हे सुनवाई के लिये स्वीकार भी कर लिया है। माना जा रहा है कि जब सरकार संसद में विपक्ष की बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं तब इससे बेहत्तर और कोई उपाय रह नहीं जाता था। सरकार इस मुद्दे को कोई गंभीर मुद्दा ही नहीं मान रही है जबकि इस जासूसी स्पाईवेयर से न केवल आम आदमी की निजता पर डाका डाला गया है बल्कि इससे देश की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा हो जाता है। क्योंकि यह स्पाईवेयर एक विदेशी कंपनी द्वारा बनाया गया है और उसने स्पष्ट कहा है कि स्पाईवयेर वह केवल सरकारों को ही बचेती है। भारत में इसके माध्मय से कई लोगों की जासूसी हुई है। इसका शिकर कई पत्रकार बुद्धिजीवी, उद्योगपति, ज्ज और राजनेता हुए हैं। मोदी सरकार के अपने ही दो मन्त्रीयों की जासूसी हुई है। इस सब पर सरकार केवल इतना कह रही है कि जासूसी में वह शामिल नहीं है। लेकिन जासूसी होने से इन्कार नही कर रही है। विप़क्ष इस परिदृश्य में सरकार से सीधा सवाल पूछ रहा है कि क्या उसने यह स्पाईवेयर खरीदा है या नही। सरकार इसका हां या न में जबाव देने से भाग रही है और इसी से सरकार की नीयत और नीति दोनो ही सन्देह के घेरे मे आ जाते हैं।
क्यों जरूरी है यह जांच
सरकार इसे गंभीर विषय न मानकर विपक्ष पर संसद न चलने देने का आरोप लगा रही है। सरकार जनता को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि इस जासूसी प्रकरण से भी ज्यादा गंभीर कई मुद्दे हैं जिन पर संसद में बहस होनी चाहिये। सरकार के कई अन्ध भक्त भी इसे गंभीर विषय नही मान रहे हैं तो आपको ऐसी जासूसी होने से डरने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिये। इसलिये यह समझना आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकरण की जांच होना जरूरी है और आम आदमी इससे कहां प्रभावित होता है। सबसे पहले तो बड़ा खतरा यह है कि इससे व्यक्ति की निजता प्रभावित होती है। यह निजता कितनी महत्वपूर्ण है इसका इसी सूत्रा से चल जाता है कि जिसमें कहा गया है कि ‘‘ भोजन, भजन, वस्त्र और नारी यह सब परदे के अधिकारी’’ इस निजता की रक्षा के लिये घरों के दरवाजे खिड़कीयों को बन्द रखने के लिये ‘‘कुण्डी’’ लगाई जाती है परदे लगाये जाते है ताकि दूसरा कोई गैर तांक झांक कर सके। दूसरा खतरा है कि इस जासूसी में आपका फोन हैक कर लिया जाता है और हैकर उसे अपने मकसद के साथ आप्रेट करता है। हर रोज़ फोन हैक होने और आपके परिचितों से आपके नाम पर पैसे मांगने के किससे सामने आ रहे है। हैकर बैंक खातों में सेन्ध लगा रहे हैं इस आशय की साईबर क्राईम में हर रोज़ दर्जनों शिकायतें आ रही हैं। इस हैंकिग से बैंको में हजारों करोड़ के फ्रा्रड हो चुका है।
मोदी सरकार में वैचारिक असहमति हो देशद्रोह करार देने का चलन शुरू हो चुका है। सैंकड़ों मामले देशद्रोह के बनाये जा चुके हैं। सजा केवल छः मामलों में ही हुई है। भाजपा शासित हर राज्य में ऐसे मामले बने हैं। भीमा कोरे गांव प्रकरण में तो यहां तक सामने आ चुका है कि रोमा विलसन आदि के कम्यूटरों को हैक करके उनमें आपति जनक सामग्री डाली गयी। इस स्पाईवेयर के माध्यम से किसी के भी फोन में कभी भी कुछ भी आपतिजनक डालकर किसी को भी फ्रेम किया जा सकता है। क्योंकि फोन तो हैकर आप्रेट कर रहा है। इसी प्रकरण में यह सामने आ चुका है कि जब राफेल मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय मे चल रही थी तब मुख्य न्यायधीश गागोई के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिला और उसके परिजनों के फोन हैक हो चुके थे। आज इसी कारण से राफेल फैसले को जनता सन्देह से देख रही है। आज यह स्पाईवेयर अपने राजनीतिक विरोधीयों के खिलाफ सरकार का बड़ा हथियार माना जा रहा है। आज यदि मोदी सरकार ऐसा कर रही है तो कल सरकार बदलने पर दूसरी सरकार भी ऐसा ही करेगी। आज यदि केन्द्र सरकार इसे खरीद रही है तो क्या कल राज्य सरकारें ऐसी ही खरीद का प्रयास नहीं करेंगी। क्या आतंकी संगठन इसे लेने का प्रयास नहीं करेंगे। जब ईज़रायल और फ्रांस यह जांच करवा रहे हैं तब भारत सरकार का इस जांच से इन्कार करना कई कड़े सवालों को जन्म देता है। ऐसे में ममता द्वारा यह जांच बैठाने के निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिये। क्योंकि जब यह जांच आगे बढ़ेगी तो मोदी सरकार के पास और बड़ी जांच बैठाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहेगा।
यह हैं जांच अधिनियम के प्रावधान
3. Appointment of Commission.—(1) The appropriate Government may, if it is of opinion that it is necessary so to do, and shall, if a resolution in this behalf is passed by 2 [each House of Parliament or, as the case may be, the Legislature of the State], by notification in the Official Gazette, appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into any definite matter of public importance and performing such functions and within such time as may be specified in the notification, and the Commission so appointed shall make the inquiry and perform the functions accordingly. Provided that where any such Commission has been appointed to inquire into any matter—
(a) by the Central Government, no State Government shall, except with the approval of the Central Government, appoint another Commission to inquire into the same matter for so long as the Commission appointed by the Central Government is functioning;
(b) by a State Government, the Central Government shall not appoint another Commission to inquire into the same matter for so long as the Commission appointed by the State Government is functioning, unless the Central Government is of opinion that the scope of the inquiry should be extended to two or more States.
(2) The Commission may consist of one or more members appointed by the appropriate Government, and where the Commission consists of more than one member, one of them may be appointed as the Chairman thereof.
[(3) The appropriate Government may, at any stage of an inquiry by the Commission fill any vacancy which may have arisen in the office of a member of the Commission (whether consisting of one or more than one member).
(4) The appropriate Government shall cause to be laid before 2 [each House of Parliament or, as the case may be, the Legislature of the State], the report, if any, of the Commission on the inquiry made by the Commission under sub-section (1) together with a memorandum of the action taken thereon, within a period of six months of the submission of the report by the Commission to the appropriate Government.]
4. Powers of Commission.—The Commission shall have the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters,\ namely:—
(a)5 [summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India] and examining him on oath;
(b) requiring the discovery and production of any document;
(c) receiving evidence on affidavits;
(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;
(f) any other matter which may be prescribed.