शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और अब भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य हर्ष महाजन कि पिछले दिनों दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू तथा कुछ कांग्रेसी विधायकों से हुई मुलाकात और अब विपिन परमार तथा त्रिलोक कपूर के ब्यानों से महाराष्ट्र के परिदृश्य में हिमाचल में भी अटकलों का बाजार तेज होने लग गया है। सुक्खू और हर्ष महाजन के रिश्ते कांग्रेस में बहुत अच्छे रहे हैं यह सब जानते हैं। विधानसभा चुनावों से पहले भी कई कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं उठती रही हैं। बल्कि सुक्खू और जयराम का एक फ्लाइट में संयोगवश इकट्ठे होना तथा उस फ्लाइट में और किसी यात्री का न होना भी कई चर्चाओं का विषय रहा है। इस परिदृश्य में बनी कांग्रेस सरकार में मंत्रियों से पहले मुख्य संसदीय सचिवों की शपथ हो जाना और बाद में उनकी नियुक्तियों को भाजपा नेताओं द्वारा ही उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाना और अब इन्हें अदालत के नोटिस तामील न हो पाना कुछ ऐसे संयोग हैं जिन्हें अगर एक साथ रखकर पढ़ने की कोशिश की जाये तो बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब तलाशना कठिन हो जाता है।
सुक्खू सरकार में मंत्रियों के तीन पद खाली चले हुये हैं जो मंत्रिमण्डल में असन्तुलन का सीधा प्रमाण हैं और मंत्रिमण्डल का विस्तार लटकता जा रहा है। विभिन्न निगमों/बोर्डों में अभी तैनातीयां नहीं हो पायी हैं इससे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हताशा में आ गये हैं। जबकि पार्टी अध्यक्षा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सरकार में मान-सम्मान दिये जाने की मांग कर चुकी है। प्रशासनिक तौर पर अभी भी भाजपा शासन के दौरान लगाये अधिकारियों को ही प्रशासन के शीर्ष पदों पर तैनात रखा है। मुख्यमंत्री प्रशासन के माध्यम से प्रदेश में सरकार बदलने का संदेश नहीं दे पाये हैं। बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का दावा प्रशासनिक अराजकता बनता जा रहा है। आम आदमी की शिकायत है कि मुख्यमंत्री को दिये जा रहे प्रार्थना पत्रों/प्रतिवेदनों का कोई अता पता ही नहीं चल रहा है। चर्चा है कि एक मंत्री अपने विभाग के सचिव की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से सचिव को बदलने का आग्रह किया। लेकिन मुख्यमंत्री ने सचिव को बदलने की बजाये मंत्री का ही विभाग बदलने की पेशकश कर दी। एक अन्य मंत्रा की सिफारिश पर मुख्यमंत्री ने तो फाइल पर अनुमोदन कर दिया लेकिन सचिव स्तर पर काम नहीं हुआ। पता चला कि मुख्यमंत्री ने ही सचिव को ऐसे निर्देश दिये थे। बहुत सारे ऐसे मामले चर्चा में हैं जहां मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बावजूद सचिव स्तर पर काम रुक रहे हैं। इससे प्रशासन में अनचाहे ही अराजकता का वातावरण बनता जा रहा है।
मंत्रा परिषद में असन्तुलन कार्यकर्ताओं में मोहभंग की स्थिति पैदा होना तथा प्रशासन में बढ़ती अराजकता अब ऐसे तथ्य बन गये हैं कि शायद हाईकमान के भी संज्ञान में आ चुके हैं। शायद इसी सबका परिणाम रहा है की चुनावी सर्वे में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिल पा रही है। इसी सर्वे के बाद हाईकमान ने निष्पक्ष रिपोर्ट के लिये पूर्व मंत्री कॉल सिंह को दिल्ली बुलाया था। चर्चा है कि कॉल सिंह की रिपोर्ट में 23 विधायकों और मंत्रियों के भी हस्ताक्षर हैं। जब से कॉल सिंह की रिपोर्ट और सर्वे के परिणाम चर्चा में आये हैं तब से स्थितियां और उलझती जा रही हैं। बल्कि अब तो यहां तक चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्यमंत्री स्वस्थ्य लाभ के नाम पर चंडीगढ़ बैठकर पूरी स्थिति का आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं।
दूसरी ओर यह माना जा रहा है की मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर दायर हुई याचिका पर जल्द फैसले के हालात पैदा किये जायें। क्योंकि यह तय है की यह नियुक्तियां संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं हैं इसलिए यह रद्द होंगी ही। उस समय राजनीतिक समीकरण नये सिरे से आकार लेंगे। प्रदेश पहले ही वित्तीय संकट से गुजर रहा है और जब इसके साथ राजनीतिक संकट के आसार बन जाएंगे तब केन्द्र सरकार और भाजपा को खेल खेलने का खुला अवसर मिल जायेगा। क्योंकि जिस तरह भाजपा कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी के व्यापक चुनाव प्रचार के बाद भी हार गयी उससे अब गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने वहां सत्ता पलटने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं बचते हैं। फिर अभी केन्द्रीय मंत्री परिषद के संभावित फेरबदल में अनुराग ठाकुर को मंत्री पद से हटाकर संगठन में जिम्मेदारी दिये जाने की चर्चाओं से भी यही संकेत उभर रहे हैं कि भाजपा हिमाचल में कोई बड़ा खेल खेलने के लिये जमीन तैयार कर रही है। यदि कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश सरकार समय रहते सचेत न हुई तो हिमाचल में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है।
शिमला/शैल। प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी विभिन्न भर्तियों के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और बिक भी रहे हैं। यह आरोप मुख्यमंत्री को भेजे एक शिकायत पत्र में तीन लोग गौरव चौहान, रणेश और दीप्ति नेगी ने लगाये हैं। दो पन्नों के पत्र में इन आरोपों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। आयोग के अध्यक्ष ने इन आरोपों को जांच से पहले ही सिरे से खारिज़ कर दिया है। यह शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी गयी है। इस नाते इस शिकायत की जांच करवानी है या नहीं इसका फैसला मुख्यमंत्री और सरकार को करना है और सरकार के किसी फैसले से पहले आयोग द्वारा इनको खारिज़ कर देना कुछ अटपटा सा लगता है। इस पत्र को पढ़ने से ही यह समझ आ जाता है कि इस शिकायत के पीछे ऐसे लोग हैं जो आयोग की कार्यशैली को अन्दर तक जानते हैं। इसलिये इन आरोपों को सोर्स सूचना मानते हुये इनकी जांच करवाकर आयोग की निष्पक्षता पर उठते सवालों का जवाब दिया जा सकता है। इस पत्र पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी भाजपा की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आयी है जबकि पावर कॉरपोरेशन को लेकर पिछले दिनों आये बेनामी पत्र पर इन लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। यह बेनामी पत्र प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया था और वहां से यह ईडी तक पहुंच चुका है। जब पीएमओ एक बेनामी पत्र का संज्ञान ले सकता है तो उसी गणित से इस तीन लोगों के पत्र पर कार्यवाही क्यों नहीं?
हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा एक समय भर्ती किये गये एक्साईज़ इंस्पैक्टरों का मामला भी प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंच चुका है। इसके बाद इसी आयोग में अध्यक्ष और सचिव में प्रश्नपत्र चेस्ट की चाबी का विवाद उठ चुका है और तुरन्त प्रभाव से सचिव को हटा दिया गया था। इस शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि पिछले दो वर्षों से ऐसा हो रहा है। स्मरणीय है कि इसी दौरान यह आयोग 48 दिनों तक बिना अध्यक्ष के केवल एक सदस्य के सहारे रह चुका है। चर्चा है कि सरकार आयोग पर दबाव बनाना चाहती थी। क्या इस दौरान लिये गये फैसलों पर सरकार का दबाव नहीं रहा होगा। आयोग द्वारा ली गयी परीक्षाओं और साक्षात्कारों का परिणाम एक समय एक तय अवधि के दौरान निकाल दिया जाता था। लेकिन उसके बाद परिणाम निकालने में एक वर्ष से भी अधिक का समय लगता रहा है। क्या परिणाम निकालने में इतना समय लग जाना अपने में ही सन्देहों को जन्म नहीं देगा। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि जिस आयोग को प्रदेश की शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं के लिये भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गयी है उसके आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अपनी नियुक्तियों को लेकर ही कोई तय प्रक्रिया नही है। सर्वोच्च न्यायालय ने साहिल सबलोक मामले में सरकारों को ऐसी प्रक्रिया तय करने के निर्देश दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को इन नियुक्तियों के बारे में एक प्रक्रिया निर्धारित करने के निर्देश दिये हैं जिन पर न तो पूर्व सरकार ने कोई कदम उठाया है और न ही व्यवस्था परिवर्तन करने का दम भरने वाली इस सरकार ने सात माह में कोई कदम उठाया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि सरकार अदालत के निर्देशों की अनुपालना क्यों नही कर रही है? क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि सरकार आयोग पर अपना दबाव बनाये रखने के लिये इन निर्देशों की अनुपालन नहीं करना चाहती है।
शिमला/शैल। लगातार तीन चुनाव हार चुकी प्रदेश भाजपा क्या अपना राजनीतिक आधार बनाये रखने के लिये धर्म का सहारा लेने का प्रयास कर रही है? यह सवाल चम्बा के सलूणी में घटे मनोहर हत्याकाण्ड पर सामने आयी भाजपा की प्रतिक्रियाओं से उभरा है। इस हत्याकांड की हर एक ने निन्दा की है। क्योंकि इससे ज्यादा घिनौना और मानवता को शर्मसार करने वाला और कुछ हो ही नहीं सकता। यह काण्ड जैसे ही सामने आया पुलिस बिना कोई समय खोये इसकी जांच में जुट गयी और संदिग्धों को तुरन्त प्रभाव से पकड़ लिया गया। लेकिन जैसे ही यह सामने आया कि कथित दोषी मुस्लिम है तो इस पर तुरन्त प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में यह खुलासा रखा कि इस परिवार ने दो हजार के 97 लाख के नोट बदलवाये है और इनके खाते में दो करोड़ जमा है। इसने सौ बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। परिवार के पास बकरियां हैं और प्रतिवर्ष दो सौ बेचता है। निश्चित है कि जयराम ठाकुर को जो सूचना दी गयी उसी को पुख्ता मानकर उन्होंने यह ब्यान दे दिया। इस ब्यान से यह संदेश गया है कि यह सब कुछ इस परिवार ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कर लिया और प्रशासन बेखबर बैठा रहा। जयराम ठाकुर के इस ब्यान के बाद राजस्व विभाग भी हरकत में आया जमीन की पैमाइश की गयी और तीन बीघा पर कब्जा पाया गया। लेकिन दो हजार के नोट बदलवाने और दो करोड़ खाते में जमा होने कोे लेकर कुछ भी सामने नहीं आया और न ही इस आश्य का फिर से कोई ब्यान आया।
इस ब्यान के परिदृश्य में भाजपा नेता पूरे उत्तेजित वातावरण में यदि पीड़ित परिवार को मिलने दिये जाते तो उसके बाद किस तरह की कानून और व्यवस्था की स्थिति बन जाती इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। इस परिदृश्य यह जांच एनआईए को सौंपे जाने से न चाहते हुये भी आने वाले दिनों में प्रदेश में हिन्दू-मुस्लिम समस्या खड़ी हो जाती। जिस तरह के आरोप लगाये गये हैं उनकी आंच तो पूर्व के जयराम शासन तक भी चली जाती। यह सवाल उठता कि उस समय इस परिवार की गतिविधियों पर नजर क्यों नहीं रखी गयी। क्योंकि सौ बकरियों का मालिक होकर दो सौ तो उस समय भी बेचता होगा। सौ बीघा पर अवैध कब्जा तो तब से चल रहा होगा। कुल मिलाकर इस हत्याकाण्ड पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं भाजपा नेतृत्व की आयी है उसे यही आभास होता है कि भाजपा राजनीति के लिये किसी भी हद तक जा सकती है। इस परिवर्तन में कानून और व्यवस्था को लेकर भाजपा द्वारा राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन भी सरकार से ज्यादा भाजपा के अपने ऊपर सवाल उठाता है। क्योंकि चालीस से अधिक हत्याओं और 150 बलात्कार का जो आंकड़ा उछालकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठाया गया है वह भाजपा शासन में घटे 1500 बलात्कार के आंकड़ों से पूर्व शासन से ज्यादा सवाल पूछता है। इसलिये भाजपा पर यह सवाल बराबर बना रहेगा कि उसने राजनीतिक आधार को बचाने के लिये धर्म को भी मनोहर हत्याकाण्ड के माध्यम से एक हथियार के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया है। जबकि हिमाचल में इस तरह की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। बल्कि इन प्रतिक्रियाओं से मणिकरण प्रकरण के दौरान आयी प्रतिक्रियाएं फिर से यह जवाब मांगती है कि उस दौरान बनाये गये मामलों की आज क्या स्थिति है।
शिमला/शैल। सुक्खू सरकार में नियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली तीन याचिकाएं प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं का संज्ञान लेते हुये सभी मुख्य संसदीय सचिवों को पार्टी बनाकर नोटिस जारी किया है। लेकिन मुख्य संसदीय सचिवों को नोटिस अभी तक तामील नहीं हो पाये है। नोटिस तामील न होने के कारण अदालत को अगली पेशी देनी पड़ती है। नोटिस की तामील ही न हो पाने पर आम आदमी यह आश्वस्त होता जा रहा है कि प्रदेश में सही में प्रशासनिक अराजकता का दौर चल रहा है। क्योंकि मुख्य संसदीय सचिवों को राज्य सचिवालय में कार्यालय और स्टाफ दोनों मिले हुये हैं। यह लोग अपने इन कार्यालयों में बैठकर अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी यह लोग सार्वजनिक कार्यों को बराबर अंजाम दे रहे हैं। यह लोग ऐसे नहीं हैं कि इन्हें उच्च न्यायालय के नोटिस सर्व करने में कोई व्यवहारिक कठिनाइयां आ सकती है। नोटिस तामील न हो पाना केवल प्रशासनिक अराजकता को ही प्रमाणित करता है।
मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर जब भी उच्च न्यायालय का फैसला आयेगा उसका प्रदेश की राजनीति पर गंभीर असर पड़ेगा यह तय है। क्योंकि जब पूर्व में स्व.वीरभद्र सिंह के शासन में भी ऐसी ही नियुक्तियां हुई थी और उच्च न्यायालय में उन्हें हिमाचल प्रोटेक्शन फॉर्म के देश बंधु सूद ने चुनौती दी थी तब यह नियुक्तियां अदालत ने रद्द कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वाेच्च न्यायालय में एसएलपी के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इसी के साथ एक्ट में कुछ संशोधन करके नया एक्ट पारित कर लिया गया। लेकिन इस एक्ट को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गयी। तब सरकार ने उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र देकर यह कहा था कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता है वह फिर से ऐसी नियुक्तियां नहीं करेगी। इस शपथ पत्र के बाद आवश्यक हो जाता है कि ऐसी नियुक्तियां करने से पहले उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह लाया जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी जो एसएलपी सर्वाेच्च न्यायालय में दायर की गयी थी वह असम के मामले के साथ टैग हो गयी थी और उस पर जुलाई 2017 में फैसला आ गया था। इस फैसले में सर्वाेच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि राज्य विधानसभा को इस आश्य का अधिनियम पारित करने का अधिकार ही नहीं है।
ऐसे में सर्वाेच्च न्यायालय के फैसले और प्रदेश सरकार के उच्च न्यायालय में अपने शपथ पत्र के बाद भी मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति मंत्रिमण्डल के विस्तार से दो घंटे पहले क्यों की गयी? क्या उस समय पार्टी में भाजपा की सेंधमारी की आशंका हो गयी थी ? या किसी अन्य मकसद के लिये हाईकमान पर दबाव बनाने के लिये यह नियुक्तियां की गयी थी? इन नियुक्तियों में सरकार के अपने ही शपथ पत्र की उल्लंघना की गयी है। उच्च न्यायालय सरकार के शपथ पत्र का संज्ञान लेते हुये इन नियुक्तियों को अवैध घोषित करने के साथ ही नियुक्त हुये मुख्य संसदीय सचिवों को अयोग्य भी ठहरा सकता है इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले में दायर हुई अंतिम याचिका भाजपा विधायकों की है। लेकिन इन लोगों ने इन मुख्य संसदीय सचिवों को उच्च न्यायालय के नोटिस की तामील न हो पाने पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आ रही है। जबकि नोटिस की तामील प्रशासनिक मामला है। ऐसे में यह सवाल उठने लगते हैं कि कहीं भाजपा नेतृत्व इस मामले में सरकार पर कोई दबाव तो नहीं बना रहा है। शायद इस अघोषित दबाव के कारण ही भाजपा काल के प्रशासन को ही यथास्थिति चलाया जा रहा है और भ्रष्टाचार के प्रति आंख बंद कर ली गयी है।
शिमला/शैल। वित्तीय संकट से जूझती प्रदेश सरकार विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में चली आर्बिट्रेशन लिटिगेशन प्रोसिडिंग में अब तक कई करोड़ों का नुकसान उठा चुकी है। प्रदेश का बिजली बोर्ड इस समय करीब दो हजार करोड़ के घाटे में चल रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार इस सबको नजरअन्दाज करते हुये वित्तीय खुशहाली के लिये जल विद्युत परियोजनाओं पर भरोसा जता रही है उससे सरकार की नीयत और नीति दोनों को लेकर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि जब भी कोई जल विद्युत परियोजना विज्ञापित होती है तब उसके लिये निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा भेजने के लिये तय अपफ्रन्ट प्रीमियम साथ भेजना होता है। जिस भी कंपनी की निविदाये शर्तों और मानकों पर पूरी उतरती है उसे परियोजना आवंटित कर दी जाती है। इस तरह परियोजना आवंटित होने के बाद संबंधित निष्पादन कंपनी को भी यह हक हासिल रहता है कि वह आवंटित परियोजना का अपने तौर पर भी आकलन और मूल्यांकन करवा कर उसकी व्यवहारिकता के बारे में संतुष्ट हो जाये। क्योंकि उसने परियोजना के लिये करोड़ों का निवेश और उसका प्रबन्ध करना होता है। यदि इस आकलन और मूल्यांकन के बाद आवंटी को यह लगे कि परियोजना व्यवहारिक न होकर घाटे का सौदा है तो उस स्थिति में वह विद्युत बोर्ड/निविदा जारी करने वाले को भी लिखित में आग्रह कर सकता है कि उसका आवंटन रद्द कर दिया जाये। ऐसा आग्रह आने पर निविदा जारी करने वाले को भी यह हक हासिल है कि वह आवंटी को परियोजना के बारे में पूरी तरह तर्क पूर्ण तरीके से संतुष्ट करवाये और उसके बाद दोनों पक्ष आपसी सहमति से अगला फैसला लें। लेकिन निविदा जारीकर्ता को यह हक हासिल नही है कि वह आये हुए आग्रह का महीनों तक कोई संज्ञान ही न ले। जब संबद्ध अधिकारी महीनों तक ऐसे आग्रह का संज्ञान न लें तो ऐसी स्थिति आवंटी को आर्बिट्रेशन में जाने के लिये बाध्य कर देती है। बल्कि कई बार तो अधिकारी आर्बिट्रेशन प्रोसिडिंग का भी संज्ञान नहीं लेते हैं और ऐसी स्थिति ही आर्बिट्रेशन में हार का कारण बनती हैं। 30 मैगावाट का मलाणा-III और 12 मैगावाट की धांचों परियोजनाओं में ऐसा ही हुआ है और बोर्ड के खिलाफ 8,41,04,572 रुपए का अवार्ड 15% ब्याज सहित अदायगी का आदेश हो गया है।
स्मरणीय है कि यह परियोजनाएं 4-5-2011 को उत्तर प्रदेश के गौतमबद्ध नगर स्थित एक बीएमडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आवंटित हुई और 26-05-2011 को कंपनी ने 8.40 करोड़ का अपफ्रन्ट जमा करवा दिया। इसके बाद कंपनी ने विभिन्न सरकारी अदारां से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करके परियोजना की डी.पी.आर. सौंपी और उसका तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा करवाया। इस आकलन में यह रिपोर्ट आयी की परियोजना की लागत 12 करोड़ प्रति मैगावाट आयेगी। लेकिन कंपनी को हस्ताक्षरित पी.आई.ए. के अनुसार केवल 2.50 से तीन रूपये प्रति यूनिट मिलने थे। इस आकलन पर जब बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों ने कंपनी को वित्तीय सहयोग देने से मना कर दिया तो 21 जनवरी 2019 को कंपनी ने यह आवंटन रद्द करने का आग्रह कर दिया। इसका कोई जवाब देने की बजाये सरकार ने 3 अक्तूबर 2019 को यह आवंटन रद्द कर दिया और अपफ्रन्ट राशि जब्त कर ली। इस पर कंपनी आर्बिट्रेशन में चली गयी। आर्बिट्रेशन की पेशी 20 जनवरी 2020 को तय हुई। लेकिन सरकार आर्बिट्रेशन की कारवाई में ही शामिल नही हुई और इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में चली गयी। उच्च न्यायालय ने 2 जून 2022 को सरकार की याचिका खारिज कर दी। इस तरह सरकार के खिलाफ 8,41,04,572 रुपए 15% ब्याज सहित अदा करने के आदेश आ गये हैं।
इस मामले को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि संबद्ध अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना आचरण से यह नुकसान हुआ है। इस पर भी बड़ा आश्चर्य तो यह है कि सरकार में किसी ने भी इसका संज्ञान नही लिया और न ही किसी की कोई जिम्मेदारी तय हुई है। आर्बिट्रेशन के मामलों में एक अरब से अधिक का नुकसान हो चुका है जिसके लिये कोई जिम्मेदार नही ठहराया गया है। क्या यह अपने में एक बड़ा नियोजित भ्रष्टाचार नहीं है।