वन विभाग के पत्र से उठी चर्चा
वन मन्त्री की अनुशंसा के बाद भी कारवाई न होना सवालों में
शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के भूसुधार अधिनियम 1972 के अनुसार प्रदेश में कोई भी गैर कृषक सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ज़मीन नहीं खरीद सकता है। अनुमति के लिये इस अधिनियम की धारा 118 के तहत प्रावधान किया गया है। धारा 118 की उपधारा 2 (एच) के अनुसार ज़मीन खरीद की अनुमति लेने वाला कोई भी गैर कृषक इस अनुमति पर कृषक नहीं बन जाता है। जब व्यक्ति कृषक नहीं होगा तो उसे टीडी का अधिकार भी हासिल नहीं होगा यह एक स्थापित नियम है। लेकिन जब इस स्थापित नियम की अवहेलना सरकार के बड़े नौकरशाह करने लग जाये और वन विभाग तथा वन मन्त्री की स्पष्ट अनुशंसा के बाद भी सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कारवाई करने को तैयार न हो तो यही सवाल सरकार से पूछना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देना सरकार की नीयत और नीति कब से हो गया है।
स्मरणीय है कि वर्ष 2001 में प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुके दो अधिकारियों अभय शुक्ला और दीपक सानन ने मशोबरा के मूल कोटी में धारा 118 के तहत सरकार से अनुमति लेकर ज़मीन खरीदी। इसके बाद 2004 में दोनो ने टीडी के तहत भवन निर्माण के लिये लकड़ी लेने के लिये सरकार मेें आवेदन कर दिया। इस आवेदन को छानबीन के लिये राजस्व विभाग को भेज दिया गया। राजस्व विभाग ने हलका पटवारी से लेकर ऊपर तक कहीं भी यह नहीं कहा कि धारा 118 के तहत अनुमति लेने के बाद भी यह लोग गैर कृषक ही रहते हैं और इसलिये टीडी के पात्र नहीं बन जाते। जब राजस्व विभाग ने ही अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया और रिपोर्ट वन विभाग को भेज दी। वन विभाग ने भी राजस्व रिपोर्ट के आधार पर टीडी की अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद देवदार के पेड़ काट लिये गये। निर्माण होने के बाद शायद पर्यटन विभाग ने यहां पर होम स्टे आप्रेट करने की अनुमति भी प्रदान कर दी। ऐसा होने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चाएं उठीं और टीडी दिये जाने पर भी सवाल खड़े हुए। शैल ने उस समय भी यह मामला अपने पाठकों के सामने रखा था। वन विभाग ने इस पर जांच करवाकर स्पष्ट कहा है कि राजस्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में सही तथ्य नहीं रखे थे। अब विभाग ने यह माना है कि यह अधिकारी 118 की अनुमति के बाद भी गैर कृषक ही रहते हैं और इस नाते टीडी के पात्र नहीं बन जाते।
वन विभाग की रिपोर्ट जून में सरकार के पास आ गयी थी। वन मन्त्री ने इस रिपोर्ट के बाद इस संबंध में धारा 420 के तहत मामला दर्ज करके कारवाई करने की अनुशंसा की है। लेकिन जून से लेकर अब फरवरी तक इसमें अगली कारवाई नहीं हो पायी है। शायद फाईल वनमन्त्री की अनुशंसा के बाद भी मुख्यमन्त्री के कार्यालय से अभी तक बाहर नहीं आ पायी है। क्या मुख्यमन्त्री कार्यालय के अधिकारियों की कृपा से यह फाईल दबी पड़ी है या मुख्यमन्त्री ही नहीं चाहते कि दोषीयों के खिलाफ कोई कारवाई हो यह सवाल अभी संशय ही बना हुआ है। वैसे धारा 118 के तहत जमीन खरीद के मामलों में इस समय कार्यरत दो अधिकारियों प्रबोध सक्सेना और देवेश कुमार को मिली अनुमति पर भी एक समय सवाल उठ चुके हैं। धूमल शासन में विधानसभा में आये एक प्रश्न के उत्तर में सदन में रखी गयी सूची में इन अधिकारियों का नाम भी प्रमुखता से आया है। लेकिन कारवाई कोई नहीं हुई है। मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव के खिलाफ विशेष जज वन द्वारा आदेशित जांच पर उच्च न्यायालय का स्टे आ चुका है लेकिन इस स्टे से हटकर भी मुख्यमन्त्री से यह अपेक्षा थी कि वह इस संबंध में अपने स्तर पर कोई निर्देश देते क्योंकि सरकार की निष्पक्षता इसमें कसौटी पर है।