विमल नेगी की मौत मामले में अभी तक पुलिस खाली हाथ

Created on Saturday, 29 March 2025 19:17
Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर स्व. विमल नेगी की मौत के कारणों की जांच कर रही पुलिस को अभी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। क्योंकि इस मामले में एफ.आई.आर पुलिस ने कॉरपोरेशन के निदेशक देशराज के अतिरिक्त और किसी को नामतः नामजद नहीं किया है। जबकि नेगी की पत्नी ने अपनी शिकायत कॉरपोरेशन के दो और अधिकारियों पर नामतः आरोप लगाये हैं। देशराज उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज किये जाने के बाद पुलिस के हाथ नहीं आये हैं। पुलिस उनकी तलाश में सभी संभव ठिकानों पर दबिस दे रही है। कुछ हलकों में यह चर्चा है कि देशराज सर्वाेच्च न्यायालय में भी अग्रिम जमानत के लिये प्रयास करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक पुलिस के हाथ नहीं आयेंगे। प्रदेश उच्च न्यायालय ने देशराज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुये यह कहा है कि As discussed here in above, the applicant is a senior officer of the HPPCL, and, the deceased was working in the same Department, under the direct control of the applicant. Therefore, certainly, the Investigating Agency would inquire the subordinate staff of the applicant, to verify the allegations, which, according to the complainant, had compelled the deceased to take the extreme step to end his life.

In case, the relief, as claimed in the application, is granted to the applicant, it will certainly cause an adverse impact upon his subordinates not to speak against their superior officer. Mere transfer of the applicant, from the said place, is not sufficient to create a sense of security amongst the persons, who will be inquired by the Investigating Agency.
Even otherwise, the custodial interrogation is more result-oriented than the investigation from a person, who is having the protection, under Section 482 of the BNS, in his favour.

इससे यह स्पष्ट हो जाता है की जमानत खारिज होने के बाद देशराज तक पुलिस का न पहुंच पाना और कई सवालों को जन्म दे जाता है। स्व. विमल के कंट्रोलिंग अधिकारी देशराज थे। यदि कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों का आचरण नेगी को मानसिक प्रताड़ना की और ले जा रहा था तो यह आचरण स्वभाविक रूप से किसी पारिवारिक कारण के लिए तो रहा नहीं होगा। सरकारी कामकाज में प्रताड़ना तभी हो सकती है यदि संबंधित कर्मी/अधिकारी को काम न आता हो या उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई नाजायज काम करने के लिये कहा जाता रहा हो। इसका खुलासा कॉरपोरेशन द्वारा अंजाम दिये जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा से ही संभव है। जब कॉरपोरेशन के खिलाफ एक पत्र बम वायरल हुआ था उसमें कॉरपोरेशन द्वारा निष्पादित करवायी जा रही शोंग टांेग जल विद्युत परियोजना के कामकाज को लेकर गंभीर आरोप लगे थे। स्मरणीय है कि इस परियोजना का कार्य 2012 में आवंटित हुआ था और यह 2017-18 में पूरा होना था। लेकिन पूरा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मार्च 2023 इस परियोजना के काम की एक समीक्षा बैठक में इस काम को जुलाई 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिये थे। इस समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिये थे कि इसमें आ रही बाधाओं को एक माह के भीतर निपटाया जाये।
इस तरह परियोजना के निर्माण में देरी क्यों हुई और उस देरी के लिए निर्माता कंपनी कितनी जिम्मेदार रही है और कॉरपोरेशन का प्रबंधन कितना जिम्मेदार रहा है। इस देरी से कितना नुकसान प्रदेश को हुआ है। क्योंकि इस परियोजना का निर्माण एशियन विकास बैंक के कर्ज से हो रहा है। इसी तरह पेखूबला की सौर ऊर्जा परियोजना पर उठते सवाल हैं। इस विषय में निश्चित रूप से एक गहन जांच से ही सारे तथ्य सामने आ सकते हैं। बिजली विभाग के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में यह जांच और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वभाविक है कि यदि कॉरपोरेशन का एक मुख्य अभियंता मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर अपना जीवन ही समाप्त करने के कगार पर पहुंच जाये तो कामकाज के वातावरण की स्थितियां निश्चित रूप से गंभीर रही होंगी।
इस प्रकरण में जब तक नामित अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं हो जाती है तब तक सही तथ्य सामने नहीं आयेंगे। देशराज के गिरफ्तारी में लग रहे समय के कारण पुलिस की जांच पर आशंकाएं आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। क्योंकि देशराज की गिरफ्तारी के बाद अन्य नामित की बारी आयेगी। ऐसे में इस प्रकरण के सीबीआई में पहुंचने की संभावनाएं प्रबल हो जायेगी।