क्या यह कानून की समझ है या अदालत का सम्मान

Created on Monday, 16 May 2022 14:06
Written by Shail Samachar

डवैल्पमैन्ट प्लान पर एन जी टी का फैसला

शिमला/शैल। एनजीटी ने जयराम सरकार द्वारा तैयार की गयी शिमला डवैल्पमैन्ट प्लान के कार्यान्वयन के संदर्भ में उस पर कोई भी कदम उठाने पर अपने 12 मई के फैसले में तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। इसकी किसी भी अवहेलना के लिये मुख्य सचिव को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराने के आदेश किये गये हैं। स्मरणीय है कि शिमला में निर्माणों को लेकर लगातार अवहेलनाएं होती रही है। सरकार और नगर निगम शिमला द्वारा समय-समय पर इस संद्धर्भ में बनाये गये अपने ही नियमों की अनुपालना नहीं होती रही। सरकारें स्वयं रिटैन्शन पॉलिसीयां लाकर अपने ही बनाये नियमों को अंगूठा दिखाती रही। निर्माण अवैधताआंे को नियमित करने के लिए नौ बार ऐसी पॉलिसियां लायी गयी। शिमला के साथ ही कुल्लू-मनाली, कसौली और धर्मशाला भी इन अवैधताओं के शिकार होते गये। क्योंकि नगर नियोजन और ग्रामीण विकास विभाग बनाकर 1980 में प्रदेश के लिये जो अन्तरिम डवैल्वमैन्ट प्लान जारी किया गया था उसे आज तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। हर सरकार पर आरोप लगते रहे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कई फैसलों में सरकार को कड़ी फटकार लगा चुका है। लेकिन सरकार पर कभी कोई असर नहीं हुआ। स्थितियां कसौली कांड घटने तक पहुंच गयी। मामला एनजीटी और सर्वाेच्च न्यायालय तक पहुंच गया। अदालत ने इस कांड के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को नामतः चिन्हित करते हुये उनके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये। जिन पर आज तक कोई कारवाई नहीं हो सकी है। क्योंकि शासन- प्रशासन में बैठे कई लोग स्वयं इन अवैधताओं के दोषी हैं।
हथधर्मिता की हद तो यह है कि यह सब उस प्रदेश में हो रहा है जो भूकंप जोन पांच में आता है। प्रदेश की राजधानी शिमला का रिज और लक्कड़ बाजार का जो एरिया 1971 में किन्नौर में आये भूकंप से ध्वस्त हुआ था वह आज तक रुक नहीं पाया है। ऐतिहासिक रिज हर वर्ष प्रभावित हो रहा है। भूगर्भीय अध्ययनों के अनुसार शहर का बहुत हिस्सा स्लाईडिंग और सिंकिंग घोषित है। लेकिन वोट की राजनीति के चलते इस हिस्से में भी निर्माण नहीं रुके हैं। पूरे प्रदेश के ऊपर पर्यावरण से खिलवाड़ का जो असर पड़ा है उसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के किसी न किसी भाग में रोज भूकंप आ रहे हैं। शिमला में ही एक हल्के से झटके से चालीस हजार से ज्यादा जान माल का नुकसान होने की चेतावनी सरकार अपनी ही रिपोर्टों में दे चुकी है। लेकिन जब सरकार ने अपनी ही रिपोर्टों पर अमल नहीं किया तब एक योगेंद्र मोहन सेन गुप्ता ने इस सब को एन जी टी के समक्ष एक याचिका के माध्यम से उठाया। एन जी टी का 16-11 2017 को इस पर फैसला आ गया। यहां यह भी गौरतलब है कि यह फैसला प्रदेश सरकार के सचिवालय में बैठे अपने ही उच्चअधिकारियों की रिपोर्टों के ऊपर आधारित है। इन रिपोर्टों में प्रधानमंत्री के वर्तमान सलाहकार तरुण कपूर की रिपोर्ट विशेष महत्वपूर्ण है।
एन जी टी का फैसला 16- 11-2017 को आया और दिसंबर 2017 में चुनाव परिणाम आने पर सरकार बदल गयी। इस फैसले पर अमल करने की जिम्मेदारी जयराम सरकार पर आ गयी। फैसले में सरकार को तीन माह के भीतर डवैल्पमैन्ट प्लान को अंतिम रुप से तैयार करने के निर्देश दिये गये थे। We direct the State Government and/or its instrumentalities and more, particularly, the Town and Country Planning Department  to finalize the Development Plan within three months from the date of pronouncement of this judgement without default. The Development Plan so finalized shall be notified in accordance with law. While finalizing the  development plan, the directions and precautions stated in this judgement shall be duly considered by the concerned departments and the State of Himachal Pradesh.   लेकिन सरकार ने प्लान 2022 में तैयार की और जनता के सामने रखी। क्योंकि सरकार एन जी टी के फैसले के खिलाफ 2019 में सर्वाेच्च न्यायालय में चली गयी थी। लेकिन सर्वाेच्च न्यायालय ने एन जी टी के फैसले को स्टे नहीं किया और परिणाम स्वरुप यह प्लान तैयार करना ही पड़ा। एन जी टी के फैसले को इस अधिनियम की धारा 15 के तहत अंतिम डिक्री का दर्जा हासिल है जिस पर सर्वाेच्च न्यायालय ही धारा 33 के तहत बदलाव कर सकता है। एन जी टी के निर्देशों की अनुपालना न करना धारा 26 के तहत दंडनीय अपराध है और धारा 28 के तहत अवहेलना करने वाले विभाग भी दंड के भागीदार बनते हैं। लेकिन सरकार ने कानून के इन पक्षों को नजरअंदाज करते हुये प्लान जारी कर दिया। इस पर फिर मामला एन जी टी में पहुंच गया। अब एन जी टी ने जिन शब्दों में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है उससे सरकार और उसके तन्त्र की कानूनी समझ और अदालत के प्रति सरकार के सम्मान पर गंभीर सवाल उठते हैं। As against above, the either in violation of law or on account of lack of knowledge, the authorities in the State of Himachal have made following statements in the draft plan showing irresponsible and illegal behaviour:

It is pointed out that the State of Himachal Pradesh trying to assume jurisdiction of Appellate Authority over the NGT, in breach of rule of law, not expected from a lawful Government which has to work as per law and the Constitution and not at its fancies as appears to be the case. Chief Secretary should be personally held liable for prosecution for such patent illegal acts of the State authorities.