कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही एमएसपी के लिए वैधानिक प्रावधान क्यों नही

Created on Monday, 22 November 2021 11:16
Written by Shail Samachar

एमएसपी की प्रक्रिया को समझना होगा
जब दूसरे उद्योगपति अपने उत्पादों की कीमतें स्वयं तय करते हैं तो किसान के लिए एमएसपी का विरोध क्यों

 शिमला/शैल। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को संसद के अगले सत्र में वापस लेने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही आंदोलनरत किसानों से घर वापस जाने की अपील की है। परंतु किसानों ने अभी घर वापसी जाने से यह कहकर इंकार कर दिया है कि वह इस घोषणा पर अमल होने तक इंतजार करेंगे। इसी के साथ किसानों ने एम एस पी का वैधानिक प्रावधान किये जाने की भी मांग की है। स्मरणीय है कि केंद्र सरकार ने 10 जुलाई 2013 को पत्र संख्या F.No.-6-3/2012-FEB-ES(VOl-11) के माध्यम से एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि सरकार ने फसलों की खरीद करने के लिए कम से कम समर्थन मूल्य जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार की एजेंसियां काम करेंगी और खरीद जारी रखेंगी। इसमें एफसीआई हर प्रकार के अनाज की खरीद करेगी नाफेड, सीडब्ल्यूसी, एनसीसीएफ तथा एसएफएसी दालों और तेल वाले बीजों की खरीदेंगी। नाफेड को कपास खरीदने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इन विवादित कृषि कानूनों के आने से यह सारी व्यवस्था तहस महस हो गयी। इस आंदोलन के दौरान भी सरकार यह दावा करती रही की एमएसपी को हटाया नहीं गया है। परंतु व्यवहार में यह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए आज किसान इसका वैधानिक प्रावधान किये जाने की मांग कर रहे हैं।

एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का परिणाम है और लंबे समय से इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग चली आ रही है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भी यह वायदा किया था की चुनाव जीतने के बाद कुर्सी पर बैठते ही पहला काम वह इस रिपोर्ट को लागू करने का करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार ने 1964 में एक एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन बनाया था और इसकी डयूटी लगाई थी की किसान की हर फसल का विक्रय मूल्य तय किया जाये। इस कमीशन नें यह मूल्य तय करते समय किसान की लागत का ध्यान नहीं रखा। इसके लिए 1985 में एक नया एग्रीकल्चर लागत और कीमत कमीशन बनाया गया। इस कमीशन को कीमतें तय करने के लिए 12 बिंदु दिए गये जिनमें एक पैदावार की लागत दो पैदावार के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं के मूल्य में बदलाव तीन लागत और पैदावार की कीमतों में संतुलन चार बाजार के झुकाव 5 डिमांड और सप्लाई 6 फसलों का आपसी संतुलन सात तय की जाने वाली कीमत का उद्योग पर असर 8 कीमत का लोगों पर बोझ 9 आम कीमतों पर असर 10 अंतरराष्ट्रीय कीमतों की स्थिति 11 किसान द्वारा दी गई और वसूल की गई कीमत का संतुलन 12 बाजारी कीमतों पर सब्सिडीज का असर। लेकिन इन बिंदुओं को देखने से पता चलता है कि इनमें 4, 5, 7, 9, 10 और 12 का किसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह कीमतें तय करने का नतीजा यह निकला कि किसान का लागत मूल्य एमएसपी से ज्यादा आया। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित किसानों की एक याचिका में इस आश्य के सारे दस्तावेज आ चुके हैं। जिनके मुताबिक लागत और एमएसपी में 300 से लेकर 400 रूपये तक का फर्क है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ है कि कम से कम यह कीमत तो मिलनी ही चाहिए। सरकार इसको तीन तरह से तय करती है। A 2 पहले नंबर पर वह लागत जो किसान ने खेत जोतने, बीजने, बीज, तेल और मशीनों के किराये के लिए अपने पास से खर्च की।
A2+FL यानी A2 में फैमिली लेबर इसमें नकद खर्च के अतिरिक्त परिवार द्वारा की गई मेहनत जोड़ी जाती है। C2 यानी कॉम्प्रिहैंसिव कास्ट (व्यापक लागत) नकद किया खर्च जमा पारिवारिक मेहनत जमा जमीन का ठेका किराया या जमीन की कीमत पर बनता ब्याज आदि।
लेकिन सरकार A2 को गिन कर ही एमएसपी का ऐलान करती है। कभी इसमें फैमिली लेबर जोड़ लेती है लेकिन C2 देने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। जबकि स्वामीनाथन कमीशन ने C2+ 50% देने की सिफारिश की है। इस परिप्रेक्ष में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब सरकार ने तीनों कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है तो अब एमएसपी पर भी किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करके इसे तय करने के मानक पर सहमति बनाकर इसके लिए वैधानिक प्रावधान कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि आज केवल किसान ही ऐसा उत्पादक है जिस की उपज की कीमत दूसरे निर्धारित करते हैं जबकि अन्य सभी उत्पादक अपने उत्पाद की कीमत स्वंय तय करते हैं।