अपंगता प्रमाणपत्रों का उच्च न्यायालय ने लिया कड़ा संज्ञान बंद हो यह कारनामा सरकार को दिये आदेश

Created on Tuesday, 21 July 2020 08:31
Written by Shail Samachar

शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों की ओर से जारी किए जाने वाले अपंगता प्रमाणपत्रों पर सवाल उठाते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य को आदेश दिए है कि वह इस मामले पर गौर कर चार सप्ताह के भीतर जरूरी निर्देश जारी करे।
प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायामूर्ति तिरलोक सिंह चैहान और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने तबादले के एक मामले को निपटाते हुए ये आदेश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों की ओर से जारी इन अपंगता प्रमाणपत्रों में एक नोट लिखा होता है कि इन प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल अदालती कार्यवाही व किसी तरह के मुआवजे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
खंडपीठ ने कहा कि ऐसा नोट  जारी करने वाले की मंशा ही ये होती है कि अगर ये पूरी तरह या आशिंक तौर पर झूठा पाया भी जाता है तो डाक्टरों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन अदालत इसे अब मंजूर नहीं करेगी।
खंडपीठ ने कहा कि अब समय आ गया है कि ये तमाम कारनामें बंद हो जाने चाहिए, अन्यथा सरकारी व निजी डाक्टर ऐसे प्रमाणपत्रों को जारी करते रहेंगे जिनका कोई न्यायिक औचित्य नहीं है। ये झूठे व मनगढ़ंत से कम नहीं है व इनका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा सकता है।
16. However, before parting, it needs to be observed that this Court has come across number of cases wherein Medical Officers including Chief Medical Officers, day-in and day-out, are issuing disability certificates with the note that the same would not be valid for Court cases or for claiming compensations.
17. We really fail to appreciate, comprehend and understand as to under which provision and authority such kinds of certificates are being issued. After all there is a presumption of regularity of official act and, therefore, we would assume that the concerned Medical Officers/CMOs must have examined and thereafter satisfied himself before issuing such certificates.
18. We are further at a complete loss to understand the purpose and object of issuing such certificates. Once a certificate is issued by a Medical Officer, he cannot be permitted to back out from the contents contained in said certificate fearing any prosecution, criminal or contempt of the Courts, once produced in a Court of law, the Court is bound to see whether the Medical Officer has the authority or not to issue such kinds of certificates and in case the contents of same are found to be false in whole or in part, then obviously, the Medical Officer issuing such certificate is liable for penal, departmental or any other action that may be warranted under law. यह मामला एक स्कूल कर्मचारी की ओर से अदालत में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। सरकार ने याचिकाकर्ता का एक स्कूल से दूसरे स्कूल के लिए तबादला कर दिया था व उसने अपनी याचिका के साथ 1994 में जारी 45 फीसद अपंगता का प्रमाणपत्र लगा रखा था। अदालत ने पाया कि ये प्रमाणपत्र मेडिकल बोर्ड की ओर से जारी नहीं किया गया है और इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि उसका तबादला डीओ नोट के आधार पर किया गया है और जिस स्कूल में किया गया है वह सड़क से डेढ़ किलोमीटर दूर भी है। इसलिए वह पैदल स्कूल तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन शिक्षा विभाग ने अदालत में उक्त कर्मचारी की ओर से किसी दूसरे स्कूल में तबादला कराने के लिए खुद लिए डीओ नोट को अदालत  में पेश कर दिया और कहा कि जिस स्कूल में इसका तबादला किया गया है वहां पार्किग भी है और सड़क भी जाती है।

इस पर खंडपीठ ने कहा कि तबादला करना सरकार का अधिकार है। अगर यह गलत मंशा से नहीं किया गया है तो अदालत को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। याचिका को खारिज कर दिया लेकिन अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य को चार सप्ताह के भी भीतर अपंगता प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश के आदेश दे दिए।